BMRC में चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति करो, नहीं तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे : HC

High Court warns- Appoint physicians and staff in BMRC one month
BMRC में चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति करो, नहीं तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे : HC
BMRC में चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति करो, नहीं तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे : HC

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, यूपीएससी और राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि एक माह के भीतर भोपाल मेमोरियल रिसर्च सेंटर (बीएमआरसी) में चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति की जाए, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसाएं भी एक माह में लागू करने का आदेश दिया है।

यह कहा याचिका में
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि भोपाल मेमोरियल रिसर्च सेंटर (बीएमआरसी) में चिकित्सक नहीं है। इसलिए वजह से गैस पीड़ितों का इलाज नहीं हो पा रहा है। याचिका में कहा गया कि बीएमआरसी में मरीजों की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है, लेकिन मशीनों के चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। इसके कारण अत्याधुनिक मशीनें जंग खा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा गठित की गई मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा रहा है। 22 अक्टूबर 2018 को युगल पीठ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, यूपीएससी और राज्य सरकार को दो माह में बीएमआरसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने और मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसाएं लागू करने का आदेश दिया था।

सुनवाई यह कहा न्यायालय ने
बुधवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागथ और अधिवक्ता राजेश चंद ने बताया कि युगल पीठ के आदेश के बाद भी बीएमआरसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके साथ ही मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं को भी लागू नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी दिखाते हुए युगल पीठ ने आदेश दिया है कि एक माह में बीएमआरसी में चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति और मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसा लागू किया जाए।

युगल पीठ ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारी कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह और यूपीएससी की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर ने पक्ष रखा।

Created On :   20 Feb 2019 5:12 PM GMT

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