हाईकोर्ट अब नहीं करेगा दाभोलकर मामले के जांच की निगरानी, सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट 

High Court will no longer monitor Dabholkar case investigation, CBI submits closure report
हाईकोर्ट अब नहीं करेगा दाभोलकर मामले के जांच की निगरानी, सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट 
परिवार को बड़ा झटका हाईकोर्ट अब नहीं करेगा दाभोलकर मामले के जांच की निगरानी, सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में दाभोलकर परिवार को बड़ा झटका लगा है। बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की अदालती निगरानी को बंद करने का फैसला लिया है। दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह सैर के दौरान दो लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट 2014 से इस मामले की जांच की निगरानी कर रहा था। पुणे पुलिस अदालत को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती रही और बाद में यह मामला हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिया गया था। 

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीडी नाईक की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि जांच में और निगरानी की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने जांच की निगरानी जारी रखने से जुड़ी दाभोलकर की बेटी मुक्ता की याचिका खारिज कर दी। 

सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट 

इस साल जनवरी में सीबीआई ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि मामले की जांच पूरी हो गई है और जांच अधिकारी ने अनुमोदन के लिए अपने मुख्य कार्यालय को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है।

5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल 

सीबीआई ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। उनके खिलाफ पुणे की सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

9 साल से मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही थी।

Created On :   18 April 2023 10:10 PM IST

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