मैहर में मंदिर के सामने अतिक्रमण की शिकायत को 90 दिन में करो निराकृत

In Maihar, the complaint of encroachment in front of the temple should be resolved in 90 days.
मैहर में मंदिर के सामने अतिक्रमण की शिकायत को 90 दिन में करो निराकृत
मैहर में मंदिर के सामने अतिक्रमण की शिकायत को 90 दिन में करो निराकृत



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सतना कलेक्टर को निर्देश दिया है कि मैहर के बजरंग महावीर मंदिर के सामने अतिक्रमण की शिकायत का 90 दिन में निराकरण किया जाए। डिवीजन बैंच ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए जाने का निर्देश दिया है।
मैहर निवासी दिनकर प्रसाद तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मैहर के कटियाखेड़ा में बजरंग महावीर मंदिर के सामने टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए मैहर एसडीएम और सतना कलेक्टर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कलेक्टर को 90 दिन में शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया है।

Created On :   5 Aug 2021 9:51 PM IST

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