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डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के खिलाफ शिकायत की जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कटनी के संभागीय वन अधिकारी को निर्देश दिया है कि डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के खिलाफ शिकायत की उचित जाँच कर दो माह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है।
कटनी जिले के निवासी गजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 12 जनवरी 2021 को तत्कालीन डिप्टी रेंजर उसकी कृषि भूमि पर पिकअप वाहन के साथ पहुँचे। उन्होंने खेत में लगे यूकेलिप्टस की 300 बल्लियों को पिकअप
वाहन में लादने कहा और पैसों की माँग भी की। मना करने के बाजवूद डिप्टी रेंजर 300 बल्लियाँ अवैध रूप से लदवाकर और दस हजार रुपये छीनकर ले गए। इस मामले की शिकायत संबंधित पुलिस थाने, वन विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत होने के बाद डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर ने यूकेलिप्टस की आधी बल्लियाँ वापस कर दीं। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने संभागीय वन अधिकारी को मामले की जाँच कर दो माह में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी और अपूर्व त्रिवेदी ने पैरवी की।
Created On :   6 Aug 2021 10:45 PM IST