सत्येंद्र जैन की प्राॅपर्टी के अटैचमेंट पर IT डिपार्टमेंट से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को इनकम टैक्स विभाग से उस याचिका पर जवाब तलब किया है। जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कुछ संपत्तियों को बेनामी कानून के तहत अटैच करने को चुनौती दी गई है। संपत्तियों को अटैच करने का मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक नए बेनामी कानून से जुड़ा है जिसके तहत जैन की कुछ कथित संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया गया है।
जस्टिस विभू बाखरु ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी करते हुए उसे जैन की याचिका पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जैन के खिलाफ बेनामी संपत्ति हस्तांतरण कानून (नियमन ) के तहत जैन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विभाग इस मामले में जमीन और अन्य संपत्तियां अस्थायी रुप से पहले ही अटैच कर चुका है जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई कई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही सिफारिश पर सीबीआई ने ही जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। जैन ने अपनी याचिका में कहा है कि संपत्तियों का अटैचमेंट 1988 के कानून में संशोधन के आधार पर किया गया है जो कि 2016 के संशोधित कानून के प्रावधानों के हिसाब से लागू नही होता।
Created On :   6 July 2017 3:11 PM IST