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बहू से दुष्कर्म करने के आरोपी जेठ की जमानत याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बहू से दुष्कर्म करने के आरोपी छतरपुर निवासी जेठ कृपाल उर्फ रामकृपाल अहिरवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायालय में पीडि़ता के बयान दर्ज होने के बाद आरोपी फिर से जमानत याचिका दायर कर सकता है। अभियोजन के अनुसार छतरपुर निवासी पीडि़ता जब घर पर अकेली थी, उसका फायदा उठाते हुए उसके जेठ कृपाल उर्फ रामकृपाल अहिरवार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने जब यह बात अपने पति से बताई तो उसके पति ने चुप रहने को कहते हुए कहा कि जैसा मेरा भाई कह रहा, वैसा ही करो। इसके बाद उसके पति ने बैंक में अकाउंट खोलने के बहाने से उससे सहमति से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए। पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता बीजे चौरसिया ने दलील दी कि आरोपी 9 सितंबर 2020 से जेल में है। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। पैनल लॉयर प्रदीप द्विवेदी ने जमानत याचिका का विरोध किया। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   2 Jan 2021 5:55 PM IST