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फिरौती के लिए अपहरण, दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने धनवंतरी नगर में फिरौती के लिए एक नाबालिग किशोर का अपहरण करने के आरोपी बजरंग नगर रांझी निवासी शिव उर्फ बाबू पटेल और गोविन्द कोल की जमानत खारिज कर दी है। एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सतीशचंद्र राय ने कहा है कि मामला गंभीर है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती है। अभियोजन के अनुसार शिव उर्फ बाबू पटेल, गोविन्द कोल, लकी सिंह राजपूत, आनंद दाहिया, राहुल और सत्यम 22 फरवरी 2021 को कार से संदीप गैस एजेन्सी के मालिक संदीप कुसरे के घर पहुँचे। उन्होंने कार देखने के बहाने संदीप कुसरे के नाबालिग पुत्र को बाहर बुलाया। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की लेकिन नाबालिग धक्का देकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 364 ए और एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने जमानत आवेदन का विरोध किया। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता रविशंकर यादव ने कहा कि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया, तो वे साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
Created On :   5 March 2021 3:52 PM IST