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स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुराचार करने वाले को 20 साल की सजा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बरगी क्षेत्र से एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण करने के बाद उसे तीन दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार बरगी क्षेत्र निवासी एक नाबालिग छात्रा 7 जुलाई 2017 को स्कूल जाने के लिये घर से निकली थी। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने मामले की शिकायत बरगी पुलिस को दी। 10 जुलाई को पुलिस ने छात्रा को बरामद किया। अपने बयानों में छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसे नीरज चौधरी जबरदस्ती अपने साथ ले गया और तीन दिनों तक अलग-अलग स्थानों में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजररखते हुए अदालत ने आरोपी को दंडित किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
Created On :   18 Dec 2019 1:38 PM IST