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भले किसी भी दूसरी बीमारी से हुई हो कोविड पॉजिटिव की मौत, मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
60 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर प्रकरण दायरे में होगा शामिल, गाइडलाइन आते ही प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियाँ शुरू, अभी तक 13 आवेदन पहुँचे
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति का दायरा अब पूरी तरह से साफ हो गया है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोविड संक्रमित होने पर मौत की वजह भले ही कुछ और रही हो, लेकिन कर्मचारी के परिजनों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। शर्त सिर्फ एक रहेगी कि कर्मचारी की मृत्यु संक्रमित होने के 60 दिनों के भीतर हुई हो। बहरहाल, दिशा-निर्देश आने के साथ ही प्रशासनिक अमले ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से मसौदा साफ आने के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे प्रकरणों पर काम शुरू कर दिया है। पता चला है कि अब तक स्थानीय तौर पर 13 आवेदन हासिल हो चुके हैं।
संवेदना रखते हुए तत्परता दिखाएँ
अपर कलेक्टर ने इस संबंध में बुधवार को सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें निर्देशित किया कि जल्द ही इस प्रक्रिया का पालन किया जाए। इस मामले में संवेदना रखते हुए तत्परता दिखाई जाए। जिन विभागों में पद रिक्त हैं पहले उन्हें प्राथमिकता मिले इसके बाद दूसरे विभागों में अनुकंपा नियुक्ति की जाए। पता चला है कि 7 दर्जन मामले ऐसे हैं जो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रखते हैं।
किस पद पर मिलेगी नियुक्ति
* कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी, साथ ही नौकरी पाने वाले को एक अलग शपथ पत्र देना होगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करेगा।
* जिस परिवार को कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
* योजना का लाभ सभी नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।
ऐसी होगी प्रक्रिया
* मृतक कर्मचारी जिस कार्यालय में कार्यरत था, उसी कार्यालय का प्रमुख आवेदन देगा।
* मृत्यु दिनांक से 4 माह में आवेदन आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण से सक्षम अधिकारी संतुष्ट है, तो 3 माह का अतिरिक्त समय मान्य होगा।
* यदि विभाग में समतुल्य पद रिक्त नहीं है, तो यह प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी में आएगा।
* मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों में अन्य विभाग में नियुक्ति देने का निर्णय लेगी।
Created On :   1 July 2021 4:29 PM IST