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दुष्कर्मी को उम्रकैद, जबरन गर्भपात कराने पर दुष्कर्मी की मां को 3 साल की सजा
-विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया, कोयलखूंथ माड़ा में 2019 में हुई थी घटना
डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पाराशर के न्यायालय ने दुष्कर्मी सूरज साकेत निवासी कोयलखूंथ माड़ा को भादंसं की धारा 376 (2) (ए) के तहत कठोर उम्रकैद सहित 2 हजार रूपये अर्थदंड की सजा का फैसला बुधवार को सुनाया। इसी तरह मामले में पीडि़ता का जबरन गर्भपात कराने वाली दुष्कर्मी की मां सुमित्रा साकेत को भादंसं की धारा 315 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सहित 1 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने लगभग दो साल पुराने इस मामले में विचारण पश्चात गंभीर अपराध करार दिया। न्यायालय ने अरोपियों के प्रति उदारता न दिखाते हुए कठोर सजा मुकर्रर की है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से सशक्त व तार्किक ढंग़ से विशेष एडीपीओ आंनद कमला पुरी ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय से आरोपियों को कठोर सजा दिये जाने का आग्रह भी किया।
कोतवाली थाना वैढऩ में दर्ज हुई थी एफआईआर
अभियोजन के अनुसार जिला अस्पताल में एक किशोरी को भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने उसकी हालत देखकर पूछतांछ की, तब यह मामला उजागर हुआ कि कई माह से शादी का झांसा देकर आरोपी उससे दुष्कर्म करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। आरोपी की मां ने अनचाहे गर्भ से पीछा छुड़ाने के लिये उसे जबरन गर्भपात की गोलियां खिला दी थीं। जिससे उसका गर्भपात हो गया और अत्यधिक खून बहने पर तबियत बिगड़ गई थी। अस्पताल की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मामले में किशोरी के कथन पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट जीरो पर कायम कर मामले की केस डायरी माड़ा थाने को प्रेषित कर दी थी।
7 माह का मृत नवजात जना
चूंकि किशोरी 7 माह की गर्भवती थी, इसलिये जिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती किशोरी के गर्भ में पल रहा बच्चा दवा खाने से मृत हो गया था। जिसकी पुष्टि अस्पताल के चिकित्सक द्वारा की गई थी। उधर केस डायरी आने पर माड़ा थाना की पुलिस भी मामले में सक्रिय हो गई। किशोरी के भ्रूण स्लाईड को एफएसएल जांच व डीएनए परीक्षणार्थ सील पैक कर प्रयोगशाला में भेजा था। जिसकी रिपोर्ट ने आरोपों की पुष्टि कर दी थी।
आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार किया
मामले की गंभीरता को मद्देनजर माड़ा थाना पुलिस ने पीडि़ता के न्यायालय समक्ष कथन दर्ज कराये गये। किशोरी के कथन आधार पर घटना दिनांक 15 सितंबर 2019 से लगभग कुछ माह पूर्व की होना पुलिस ने मामले के आरोपीगण सूरज साकेत पिता स्व. भगवान दास एवं सुमित्रा साकेत पत्नी स्व. भगवानदास निवासी कोयलखूंथ माड़ा थाना के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। न्यायालय ने दोनो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आरोपी सूरज 17 सितंबर से अब तक न्यायिक हिरासत में जिला जेल पचौर में निरूद्ध रहा। जबकि आरोपी सुमित्रा साकेत भी जेल में 17 सितंबर 2019 से 3 फरवरी 2020 तक जेल रही थी।
Created On :   25 Jun 2021 7:06 PM IST