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शहर में न खोली जाएं शराब दुकान -जनहित याचिका दाखिल
![Liquor shops should not be opened in the city - Public interest litigation filed Liquor shops should not be opened in the city - Public interest litigation filed](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2020/05/liquor-shops-should-not-be-opened-in-the-city-public-interest-litigation-filed_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सरकार द्वारा रेड जोन घोषित जबलपुर शहर में शराब की दुकानें न खोलने के निर्देश सरकार को दिए जाने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे की ओर से अधिवक्ता संजय अग्रवाल द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि जबलपुर शहर में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या 133 पहुंच गई है। केन्द्र के गृह मंत्रालय की 1 मई की अधिसूचना का हवाला देकर याचिका में कहा गया है कि रेड जोन में शराब, पान, गुटका आदि की सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चूंकि जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खोल दी गईं हैं और यह पूरी संभावना है कि जल्द ही ये दुकानें जबलपुर शहर में भी खोली जाएंगी। इन आधार के साथ याचिका में राहत चाही गई है कि शहर में शराब दुकानों के खोलने पर रोक लगाई जाए।
शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति मामले पर सुनवाई टली
प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त किए गए लॉ ऑफीसरों की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अभिनव दुबे व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसिल्वा व अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा की दलील थी कि यह मामला अर्जेन्ट प्रकृति का है। यदि लॉ ऑफीसरों के पद पर यदि कोई नई नियुक्तियां कर दी गईं तो यह मामला सुनवाई योग्य ही नहीं रह जाएगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव की दलील थी कि यह मामला संवैधानिक मुद्दे से जुड़ा है और उस पर सुनवाई अंतिम रूप से होना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए मुलतवी कर दी।
Created On :   12 May 2020 8:46 AM GMT