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लॉकडाउन - दिव्यांगों के लिए क्या कर रही है सरकार?

डिजिटल डेस्क जबलपुर । लॉकडाउन में संकटों का सामना कर रहे दिव्यांगों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने सरकार को 15 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की है। खण्डवा के ग्राम बावडिय़ा में रहने वाले अखिलेश गुर्जर की ओर से दायर इस याचिका में आरोप है कि प्रदेश के अधिकांश दिव्यांग लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना कर रहे और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। याचिका में राहत चाही गई है कि सभी दिव्यांगों को मासिक पेंशन के अलावा 3-3 माह के राशन व अन्य सामग्रियां देने के निर्देश सरकार को दिए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शन्नो शागुफ्ता खान का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
एलोपैथी दवाएं लिखने वाले डॉक्टर को मिली जमानत
घमापुर थानांतर्गत अनाधिकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले डॉ. जितेन्द्र सिंह वर्मा को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा के निर्देश पर झोलाछाप डॉक्टरों की जांच के लिए गठित टीम द्वारा की गई जांच में पता चला था कि डॉ. वर्मा बिहार के एक फर्जी संस्थान मेडिकल काउंसिल आफ पेटेंट मेडिसन सोसायटी की डिग्री के आधार पर अनाधिकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय करके एलोपैथी की दवाएं लिख रहा, जो गैरकानूनी है। आरोपी के अधिवक्ता विकास मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर कर ली।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।