देशमुख के पूर्व निजी सचिव की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब 

Money laundering case - EDs reply on petition of former private secretary of Deshmukh
देशमुख के पूर्व निजी सचिव की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब 
मनी लांड्रिग मामला देशमुख के पूर्व निजी सचिव की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे की ओर से दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। याचिका में पलांडे ने ईडी की द्वारा खुद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही पलांडे ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) के उन प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 

अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी पलांडे को ईडी ने मनी लांड्ररिंग से जुड़े मामले में 26 जून 2021 को गिरफ्तार किया था। पलांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। याचिका में पलांडे ने दावा किया है कि ईडी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला राजनीति से प्रेरित है और यह पूरा मामला बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की ओर से लगाए गए अस्पष्ट आरोपों पर आधारित है। पालंडे ने याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें सिर्फ राज्य के पूर्व गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ फर्जी सबूत तैयार करने व महाराष्ट्र सरकार की स्थिरता बाधित करने के आशय से गिरफ्तार किया गया है। याचिका में पलांडे ने ईडी की कार्रवाई को मनमानीपूर्ण बताया है और कहा है कि मुझे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।  

शुक्रवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने ईडी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और याचिका पर सुनवाई 28 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   3 Sept 2021 5:31 PM IST

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