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निजी एम्बुलेंस पर और सख्ती, मेडिकल में लगी धारा 144
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मेडिकल कैम्पस में निजी एम्बुलेंस पर और सख्ती करते हुए कलेक्टर ने धारा 144 के आदेश लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही परिसर में कोई भी निजी एम्बुलेंस खड़ी नहीं हो सकती। इस आदेश का उल्लंघन करने पर ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी एम्बुलेंस का संचालन सिर्फ ड्रॉप एंड गो की तर्ज पर होना चाहिए। इससे पहले कलेक्टर ने सुबह तकरीबन 9 बजे मेडिकल पहुँचकर सेफ्टी और सिक्योरिटी का जायजा लिया। मेडिकल कैम्पस के भीतर जगह-जगह फैली गंदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई, साथ ही कैम्पस के बाहर मौज्ूद अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी का इस तरफ भी ध्यान गया कि बायो मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है। बाहरी िहस्से में सफाई की टाइमिंग बेहतर नहीं है, ओपीडी के आरंभ होने से पहले ही सफाई की जानी चाहिए। मेडिकल में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। इसके कुछ समय बाद ही मेडिकल प्रबंधन ने कचरा कलेक्शन से जुड़े ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए। ओपीडी में तैनात चिकित्सक को अपने सामने नेम प्लेट रखनी होगी। उन्होंने सीपेज को लेकर भी डीन से विस्तृत चर्चा की।
किराया सूची करनी होगी चस्पा, हेल्पलाइन नंबर भी लिखना होगा-
एम्बुलेंस संचालकों को परिवहन िवभाग के निर्देश अनुसार सामने किराया सूची चस्पा करनी होगी। इसी के साथ अवैध या
ज्यादा किराया वसूली न हो इसके लिए मरीजों के परिजन को सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी वाहन में लिखना होगा। आरटीओ संतोष पॉल के अनुसार जल्द ही एम्बुलेंस की इसको लेकर जाँच की जाएगी। नए निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा।
इस तरह निर्धारित है किराया
एएलएस श्रेणी के एम्बुलेंस का किराया शहर में 10 किमी के लिए 500 और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 किमी के लिए 800 रुपए निर्धारित है। इसके बाद 25 रुपए प्रति किमी किराया निर्धारित है। वहीं बीएलएस एम्बुलेंस का किराया प्रथम 10 किमी के लिए शहर में 250 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 किमी के लिए 500 रुपए निर्धारित है। इसके बाद प्रति किमी 20 रुपए किराया तय है। प्रशासन ने मेडिकल अधीक्षक, सीएमएचओ और आरटीओ को निर्देशित किया है कि वह एम्बुलेंस चालकों को निर्देशित करें कि वे अपनी-अपनी गाडिय़ों पर किराया की सूची चस्पा करें।
दो वार्ड बॉय को हटाया -
इधर मेडिकल अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा ने सुरक्षा एजेंसी को पत्र लिखकर तत्काल जवाब देने को कहा था, लेकिन रात तक कोई जवाब नहीं मिला। डॉ. शर्मा के मुताबिक इस मामले में सुरक्षा में त्रुटि सामने आती है। इस कारण सुरक्षा एजेंसी की जवाबदारी बनती है। ठेका कंपनी ने दो वार्ड बॉय मोनू बाल्मीक व रवि खरे को हटा दिया है।पी-4
मंडी पहुँचकर बोले, सुधार की सख्त जरूरत-
इसके पश्चात कलेक्टर रामपुर स्थित सब्जी मंडी भी पहुँचे। उन्होंने वहाँ की साफ-सफाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना रहा कि मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार की व्यापक जरूरत है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
Created On :   22 March 2022 11:23 PM IST