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मां-बेटे ने मिलकर कर की 17.50 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी बेटा भेजा गया जेल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मां-बेटे ने संयुक्त प्रापर्टी को अपना बताकर उसे 17.50 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर दिया। जैसे ही प्रापर्टी बेचे जाने की खबर परिवार के सदस्यों को लगी उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की। जांच के बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज
केन्ट क्षेत्र में रहने वाले अविनाश गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने माँ-बेटे द्वारा मिलकर परिवार की संयुक्त प्रापर्टी को अपनी बताकर बेचने का सौदा करने एवं साढ़े 17 लाख रुपये का चूना लगाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी मुन्नी बाई एवं उनके पुत्र महेन्द्र ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद महेन्द्र ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
रजिस्ट्री कराने करते रहे बहाना
इस मामले में दी गई जानकारी में बताया गया है कि अविनाश गुप्ता ने ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल भाटा में 1200 वर्गफीट का एक प्लाट खरीदने का सौदा 36 लाख रुपये में किया था। इस प्लाट के लिए उन्होंने मुन्नी बाई को पहले 11 लाख और फिर साढ़े 6 लाख रुपये दिये थे। बाकी के रुपये रजिस्ट्री कराने पर देने की बात तय हुई थी। यह भी तय हुआ था कि दो माह के भीतर ही प्लाट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्री कराने की जब भी बात की गई, कोई न कोई बहाना कर मुन्नी बाई और महेन्द्र ने टाल दी।
कर दिया खंंडन जारी
इसके बाद जब प्लाट के लिए आम सूचना जारी की गई तो उसमें मुन्नी बाई एवं महेन्द्र ठाकुर ने एक दूसरे के खिलाफ खंडन जारी कर दिये। मां-बेटे ने मिली भगत से प्लाट की रकम हड़प ली। जब उनसे रुपये वापस करने को कहा गया तो वे आश्वासन देने लगे। बाद में पता चला कि जिस प्लाट का सौदा किया गया है, वह संयुक्त प्रापर्टी है और उसके मालिक त्रिलोक सिंह, महेन्द्र सिंह एवं मनोज सिंह ठाकुर भी हैं। इस तरह से माँ-बेटे ने मिलकर अविनाश को धोखा दिया है। पुलिस ने इस मामले में पूरे तथ्यों की जाँच के बाद चारसौबीसी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
Created On :   23 Dec 2018 5:27 PM IST