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मासूम बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी की फाँसी पर नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने मासूम बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले छिंदवाड़ा अमरवाड़ा निवासी रीतेश धुर्वे की फाँसी की सजा पर अनावेदकों को नोटिस जारी किया है। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को इस मामले में पेपर बुक तैयार करने का भी निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को नियत की है। यह मामला छिंदवाड़ा जिला अदालत की ओर से फाँसी की सजा की पुष्टि के लिए भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी की ओर से भी फाँसी की सजा के खिलाफ अपील की गई है। 19 नवंबर 2020 को छिंदवाड़ा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने आरोपी रीतेश धुर्वे को दोषी पाते हुए फाँसी की सजा सुनाई थी।
17 जुलाई 2020 को छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के जमुनिया गाँव में आरोपी रीतेश उर्फ रोशन धुर्वे ने एक तीन साल की बालिका का अपहरण कर लिया। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या कर दी। बालिका के शव को माचगोरा बाँध में फेंक दिया। पुलिस ने 26 जुलाई 2020 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर 19 नवंबर 2020 को आरोपी को फाँसी की सजा सुनाई।
Created On :   23 March 2021 3:58 PM IST