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यूनिवर्सिटी ने स्थगित की तीन दिन की परीक्षाएं, जानिए किस तिथि को होगी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यूनिवर्सिटी ने तीन दिन की परीक्षाएं स्थगित की हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन और 21-22 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के मद्देनजर परीक्षाएं नहीं होंगी। इसकी जगह नए स्लॉट में ये परीक्षाएं होंगी। 14 अक्टूबर की सभी परीक्षाएं 25 अक्टूबर को होंगी। 21 अक्टूबर की परीक्षाएं 26 अक्टूबर को रखी गई हैं। इसी तरह 22 अक्टूबर की परीक्षाएं 30 अक्टूबर को रखी गई हैं।
जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी के इस फैसले से करीब विविध पाठ्यक्रमों की 200 से अधिक परीक्षाएं स्थगित होंगी। नागपुर यूनिवर्सिटी की शीतकालीन परीक्षा में विविध पाठ्यक्रमों की करीब 1200 परीक्षाएं होती हैं, जिसमें करीब 3 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके पहले अप्रैल में हुए लोकसभा चुनावों के चलते भी नागपुर यूनिवर्सिटी को अपनी कुछ परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थीं। अब धम्म चक्र प्रवर्तन दिन और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फिर परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं।
यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर रहे चुनाव प्रचार
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के आला अधिकारी इन दिनों पार्टी के प्रचारक बन बैठे हैं। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव डॉ. नीरज खटी इन दिनों दुपट्टा ओढ़े अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने डॉ. खटी की चुनाव आयोग, राज्यपाल कार्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से शिकायत कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष भूमिका में रहना चाहिए। उन्हें सभी राजनीतिक दलों को एक दृष्टि से देखना चाहिए।
सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मतदान के अलावा ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जिससे किसी पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार होता हो। ऐसे में एनएसयूआई ने चुनाव आयोग से डॉ. नीरज खटी पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने भी डॉ. खटी का विरोध किया है। संगठन के शैलेंद्र तिवारी ने भी विवि और चुनाव आयोग से डॉ. खटी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तिवारी के अनुसार नागपुर विवि बीते कुछ वर्षों से चुनाव प्रचार का केंद्र बन गया है। इस प्रकरण में डॉ. खटी ने चुप्पी साध रखी है। फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं िदया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।