- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- किसानों को अब नहीं मिलेगा एक रुपए...
Nagpur News: किसानों को अब नहीं मिलेगा एक रुपए में बीमा, सरकार ने किया बंद

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 लागू
- 31 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि
Nagpur News राज्य में वर्ष 2016 से किसानों को मात्र एक रुपये में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा था। इस योजना में बड़े पैमाने पर बोगस आवेदन सामने आने के कारण सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। अब सरकार ने खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन के लिए सुधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। नई योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, सूखा और कीट प्रकोप जैसी समस्याओं के कारण फसल क्षति से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
क्यों बंद हुई योजना : राज्य के कई जिलों से ऐसे फर्जी आवेदन सामने आए, जिनमें जिन जमीनों को फसल क्षेत्र बताया गया, वहां वास्तव में कोई फसल नहीं थी। इनमें कुछ ज़मीनें मंदिर, मस्जिद, गांवठान या गैर-कृषि भूमि निकलीं। यह घोटाला सामने आने के बाद शासन ने 1 रुपये वाली योजना को रद्द करने का निर्णय लिया।
लाडकी बहन योजना है कारण _ कुछ लोगों का मानना है कि राज्य सरकार की लाडकी बहन योजना में भारी खर्च के चलते सरकार ने 1 रुपये वाली योजना को बंद किया है। सूत्रों के अनुसार, बीमा योजना में हर हफ्ते करोड़ों रुपये की सब्सिडी देना सरकार के लिए बोझ बन गया था। इससे सरकार को लगभग 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।
-सभी किसान पात्र : ऋणी और गैर-ऋणी किसान दोनों इसमें भाग ले सकते हैं।
-किराएदार किसान : पंजीकृत भाड़ा करार वाले किरायेदार किसानों को भी लाभ मिलेगा।
-फार्मर आईडी अनिवार्य : किसान पहचान संख्या (फार्मर आयडी) के बिना योजना में आवेदन नहीं होगा।
-ई-पीक पंजीकरण जरूरी : मुआवज़े हेतु ई-पीक पाहणी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2025 : किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें और योजना का लाभ लें। आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, कृषि कार्यालय या अधिकृत पोर्टल पर किया जा सकता है। यह केवल बीमा नहीं, बल्कि किसान के भविष्य की सुरक्षा है। राज्य के हर पात्र किसान को इसमें भाग लेना चाहिए। -उमेश घाटगे, विभागीय कृषि सहसंचालक
फर्जी किसानों पर सख्त कार्रवाई : यदि किसी किसान ने बीमा लिया और ई-पीक पंजीकरण से उसका मेल नहीं हुआ, तो बीमा रद्द कर दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेज देने वाले खातेदारों को काली सूची में डाला जाएगा और उन्हें अगले 5 वर्षों तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऋणी किसानों को योजना में शामिल होने या न होने का विकल्प है, लेकिन यदि कोई भाग नहीं लेना चाहता तो उसे अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लिखित घोषणा देना होगा।
सही किसान को मिले लाभ : 1 रुपये में बीमा अब अतीत की बात हो चुकी है। सरकार ने किसानों की सुरक्षा के लिए नई योजना तो लागू की है, लेकिन साथ ही सख्त नियम भी बनाए हैं। अब किसानों को जिम्मेदारी से आवेदन करना होगा, ताकि सही किसान ही योजना का लाभ ले सकें।
Created On :   1 July 2025 11:05 AM IST