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घटिया निकला एनएफएल का डीएपी, विक्रय एवं भण्डारण प्रतिबंधित
डिजिटल डेस्क कटनी । एनएफएल निर्माता कम्पनी उर्वरक डीएपी का जिले में विक्रय एवं प्रतिस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजीयन प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के.एल. कोष्टा ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रसायन विशेषज्ञ उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम के आधार पर यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। एनएफएल निर्माता कम्पनी के डीएपी का नमूना विजयराघवगढ़ विकासखण्ड के प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित से लिया गया था। लिये गये नमूनों की प्रयोगशाला नियंत्रण इन्दौर से प्राप्त परिणाम पत्र के अनुसार उर्वरक में अमानक तत्वों का प्रतिशत अधिक पाया गया था। जिसके बाद कार्यवाही करते हुये संबंधित निर्माता कम्पनी केउर्वरक डीएपी का जिले में विक्रय एवं प्रतिस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
जन अधिकार कार्यक्रम आज
प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा जन-अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ 10 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू होंगे। कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने इस संबंध में जिले के समस्त विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जन अधिकार कार्यक्रम के तहत आयोजित वीसी में अपने-अपने विभागों से संबंधित आवश्यक जानकारी सहित अनिवार्य रुप से उपस्थित रहें।
Created On :   10 Oct 2019 2:57 PM IST