यमुना की सफाई पर रिपोर्ट दें, नहीं तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना : एनजीटी

ngt warns four states including delhi for refinement of yamuna river
यमुना की सफाई पर रिपोर्ट दें, नहीं तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना : एनजीटी
यमुना की सफाई पर रिपोर्ट दें, नहीं तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना : एनजीटी

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली. यमुना नदी को पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री करने और उसे पहले की तरह साफ बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली समेत चार राज्यों को चेतावनी जारी करते हुए इस पर तीन हफ्तों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही एनजीटी ने ये भी कहा है कि यदि तीन हफ्तों के अंदर रिपोर्ट नहीं दी गई तो चारों राज्यों को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। 

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि सभी ट्रिब्यूनल के बीते 19 मई को जारी आदेश से जुड़ी रिपोर्ट को तीन हफ्तों के अंदर पेश करें। ऐसा नहीं करने पर सभी राज्यों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। 
 
इसके साथ ही इस बेंच ने दिल्ली जल बोर्ड से कहा कि वह एनजीटी के यमुना से जुड़े 13 जनवरी 2015 के आदेश के संबंध में कंप्लायंस (आदेश पर काम) पर रिपोर्ट देने का आखिरी मौका दे रही है। इसके अलावा ट्राब्यूनल ने एमिकस क्यूरी विकास चिब को निर्देश दिया कि वह एनजीटी के 13 जनवरी 2015 के आदेश पर गौर करने के बाद उन चीजों को आउटलाइन करें जिनके संबंध में अब निर्देश जारी किए जा सकते हैं। 
 
एनजीटी ने 19 मई को क्या दिए थे आदेश?
 
19 मई के आदेश में ट्राइब्यूनल ने कहा था कि उसके 12 जनवरी 2015 के आदेश के मुताबिक, मैली से निर्मल यमुना रीवाइटलाइजेशन प्रॉजेक्ट 2017 के तहत पहले फेज का काम लगभग पूरा होने को है। इसके तहत पूरी दिल्ली कवर हो रही है, लेकिन ओखला से इलाहाबाद तक यमुना में पल्यूशन की स्थित अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अगस्त को की जाएगी। 

Created On :   9 July 2017 10:53 AM IST

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