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बीड जिले में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाईट कर्फ्यू, माजलगांव में वसूला जुर्माना
डिजिटल डेस्क, बीड। जिले में कोराना के मरीजों की संख्या पिछले एक पखवाड़े से काफी बढ़ रही है। इसलिए जिला आधिकारी रविंद्र जगताप ने शनिवार दोपहर 1 बजे आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे, यह नियम 13 मार्च से 31 मार्च तक लागू किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए कदम उठाया गया है। होटल में केवल पार्सल की सुविधा ही रहेगी। होटल मालिक को कोरोना के नियमों का पालन करते पार्सल सुविधा देनी होगी। नियम के तहत पुलिस,संबंधित स्थानीय निकायों, खाद्य और औषधि प्रशासन को समय-समय पर निरीक्षण करना होगा, जिससे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यदि होटल मालिक नियमों का पालन नहीं करते, तो आपराधिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी मंगल कार्यालयों को 18 मार्च के बाद अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों के अलावा फल और सब्जी बेचने वालों को मास्क का उपयोग जरूरी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है। किराना दूध विक्रेता, मेडिकल को छोड़कर सभी दुकानें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी।
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Created On :   13 March 2021 5:36 PM IST