वैकेशन नहीं, नियमित बैंच ही सुनेगी आरक्षण से जुड़े मामले-हाईकोर्ट

No vacation, only regular bench will hear matters related to reservation - High Court
वैकेशन नहीं, नियमित बैंच ही सुनेगी आरक्षण से जुड़े मामले-हाईकोर्ट
ओबीसी को 27 फीसदी अरक्षण देने को दी गई थी चुनौती वैकेशन नहीं, नियमित बैंच ही सुनेगी आरक्षण से जुड़े मामले-हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा िक ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई वैकेशन बैंच में नहीं होगी, नियमित बैंच ही इस मामले को सुनेगी। वैकेशन बैंच में मामले को सुने जाने की अर्जेंसी जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं जस्टिस विवेक अग्रवाल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस मत के साथ उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें नीट की अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अन्य 54 याचिकाओं के साथ 4 जनवरी 2022 को होगी। आगामी आदेश तक पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश जारी रहेंगे।
अनारक्षित वर्ग के अली सहरवाला सहित 4 छात्रों ने सोमवार को याचिका दायर कर नीट यूजी काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा िक पूर्व में जारी आदेशों के तहत ओबीसी को केवल 14 फीसदी ही आरक्षण दिया जाए। पूर्व में इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए ओबीसी को केवल 14 फीसदी ही आरक्षण देने कहा था। अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया िक सुप्रीम कोर्ट की मंशा के तहत किसी भी स्थिति में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता।
राज्य शासन की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल आरके वर्मा व राज्य की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद साह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इन मामलों में हाईकोर्ट द्वारा एक सितंबर, 2021 को आदेश पारित कर स्पष्ट कर दिया गया था कि न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के किसी भी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर प्रकरणों को अंतिम रूप से निराकृत किया जाएगा।

Created On :   27 Dec 2021 10:23 PM IST

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