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बादशाह हलवाई मंदिर और शोभापुर पहाड़ी तोडऩे पर जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर, ननि आयुक्त, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं अन्य से माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने ग्वारीघाट जबलपुर के समीप बादशाह हलवाई मंदिर और शोभापुर पहाड़ी तोडऩे पर नोटिस जारी किया है। डिवीजन बैंच ने राज्य शासन, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं अन्य को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। इस याचिका की सुनवाई मदन महल पहाड़ी को लेकर विचाराधीन याचिका के साथ 19 अप्रैल को होगी।
यह है मामला 7 यह जनहित याचिका मेडिकल कॉलेज जबलपुर के समीप नेहरू नगर निवासी अधिवक्ता जकी अहमद ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बादशाह हलवाई मंदिर के समीप स्थित पहाड़ी को कॉलोनी बनाने के लिए खुले आम तोड़ा जा रहा है। इसी तरह शोभापुर पहाड़ी को भी तोड़ा जा रहा है। शोभापुर पहाड़ी पर नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कॉलोनी बनाने की अनुमति दे दी है।
रोक के बाद तोड़ी जा रही पहाड़ी
याचिका में कहा गया है कि बादशाह हलवाई मंदिर की पहाड़ी को तोडऩे से रोकने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी रामगोपाल दुबे ने नायब तहसीलदार गोरखपुर को आवेदन दिया था। 17 मार्च 2021 को गोरखपुर के नायब तहसीलदार ने पहाड़ी तोडऩे के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पहाड़ी को तोडऩे का काम किया जा रहा है।
सभी पहाडिय़ों को संरक्षित करने की माँग
याचिका में जबलपुर की सभी पहाडिय़ों को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जबलपुर की पहाडिय़ों का विशेष महत्व है, इसलिए पहाडिय़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मामले में स्वयं पैरवी करते हुए कहा है कि पहाडिय़ों के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट होने से बचाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   27 March 2021 2:07 PM IST