आदेश का उल्लंघन करने पर राज्य शासन व नगर परिषद बिजुरी के सीएमओ को नोटिस

Notice to CMO of State Government and Municipal Council Bijuri for violating the order
आदेश का उल्लंघन करने पर राज्य शासन व नगर परिषद बिजुरी के सीएमओ को नोटिस
आदेश का उल्लंघन करने पर राज्य शासन व नगर परिषद बिजुरी के सीएमओ को नोटिस



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले पर सख्ती दिखाई है। एकल पीठ ने नगर परिषद बिजुरी के लेखापाल शिवनरेश धनवाल के तबादले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन और नगर परिषद के सीएमओ प्रदीप द्विवेदी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।
यह है मामला-
नगर परिषद बिजुरी अनूपपुर में लेखापाल के पद पर कार्यरत शिवनरेश धनवाल का तबादला 16 अप्रैल 2021 को नगर परिषद पाली कर दिया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने 23 जून 2021 को नगर परिषद बिजुरी के सीएमओ को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए और तब तक याचिकाकर्ता को उसके पद पर काम करने दिया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीएमओ ने 9 जुलाई 2021 को लेखापाल को कार्यमुक्त कर दिया।
आदेश का नहीं िकया पालन-
इस मामले में दूसरी याचिका दायर की गई। अधिवक्ता सीएम तिवारी ने तर्क दिया कि सीएमओ ने आदेश का उल्लंघन करते हुए लेखापाल को कार्यमुक्त कर दिया है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है। विचारण के उपरांत एकल पीठ ने लेखापाल के तबादले पर रोक लगाते हुए राज्य शासन व सीएमओ से जवाब माँगा है।

 

Created On :   31 July 2021 10:00 PM IST

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