अस्थाई कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए पुन: अवसर दिए जाने का आदेश

Order to give opportunity to temporary employees again for regularization
अस्थाई कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए पुन: अवसर दिए जाने का आदेश
हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण अस्थाई कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए पुन: अवसर दिए जाने का आदेश


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एलआईसी में पांच साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए पुन: अवसर दिए जाने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा है कि कर्मचारियों की सेवा की जांच कर उन्हें नियमितिकरण के लिए परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। एकल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि अस्थाई कर्मचरियों को अस्थाई कर्मचारियों से न बदला जाए।
शुक्ला नगर गढ़ा जबलपुर निवासी राकेश यादव सहित 388 कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीवी अनिल कुमार मामले में कहा है कि एलआईसी में वर्ष 2011 तक पांच साल तक अस्थाई कर्मचारियों के रूप में काम कर चुके कर्मचारियों को नियमितिकरण का अवसर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता भी एलआईसी में पांच साल से अधिक समय से अस्थाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे है। एलआईसी द्वारा वर्ष 2011 के पहले पांच साल तक काम कर चुके अस्थाई कर्मचारियों के लिए नियमित करने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। अधिवक्ता विजय त्रिपाठी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वर्ष 2011 तक पांच साल तक अस्थाई काम कर चुके कर्मचारियों को नियमितिकरण का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें नियमितिकरण के अवसर से वंचित किया गया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने पांच साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए पुन: अवसर दिए जाने का आदेश दिया है।

Created On :   17 Aug 2021 10:02 PM IST

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