प्राइवेट छात्र को नीट की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश

Order to include private student in counseling of NEET
प्राइवेट छात्र को नीट की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश
प्राइवेट छात्र को नीट की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने उस छात्र को नीट की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है, जिसने बायोलॉजी विषय से प्राइवेट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। डिवीजन बैंच ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नीट को नोटिस जारी कर 23 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। विदिशा निवासी छात्र अजय मीणा की ओर से दायर याचिका में एमसीआई और नीट के उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसमें बायोलॉजी विषय से प्राइवेट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नीट की काउंसलिंग में शामिल नहीं करने का प्रावधान किया गया है।  याचिका में कहा गया कि वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता ने बायोलॉजी विषय से प्राइवेट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। नीट 2020 में उसके 577 अंक आए हैं। इसके पूर्व 2018 में उसने फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स विषय से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बायोलॉजी विषय से प्राइवेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण उसे नीट की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने हर विषय में विशेष योग्यता हासिल करते हुए बायोलॉजी विषय से प्राइवेट 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, केवल प्राइवेट होने के आधार पर नीट की काउंसलिंग में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को नीट की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया गया है। 

Created On :   17 Nov 2020 9:36 AM GMT

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