रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को 5 वर्ष का कारावास और अर्थदंड

Patwari accused of taking bribe and imprisonment for 5 years
रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को 5 वर्ष का कारावास और अर्थदंड
रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को 5 वर्ष का कारावास और अर्थदंड

डिजिटल डेस्क बालाघाट। बंटवारा मामले में रिकॉर्ड संशोधन को लेकर रिश्वत मांगने वाले खुर्सीपार पटवारी खुपेन्द्र देशमुख को बालाघाट न्यायालय के माननीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी पाते हुए 5 वषे के सश्रम कारावास और 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी के.एल. वर्मा ने बताया कि खुर्सीपार निवासी से पटवारी खुपेन्द्र देशमुख को रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस द्वारा 13 जनवरी 2016 को रंगेहाथ पकड़ा था। जिसमें आज फैसला आया। आवेदक रमेश मायाराम बीसेन खुर्सीपार ने 11, जानवरी 2016में लोकायुक्त एसपी जबलपुर को शिकायत की थीं की पटवारी उसकी मां एवम् बडी मां के नाम से 20एकड़ कृषि भूमि का बटवारा करवाकर नाम दर्ज कराने हेतू पटवारी द्वारा 15000रू की घूस मांगी जा रही हैं लोकायुक्त पुलिस ने 13 जनवरी को रेड कर घूस लेते गिरफतार कर नॉयायलय में प्रकरण दर्ज किया था जिस पर परीक्षण के बाद पटवारी को सजा एवम् जुर्माने से दंडित किया गया
 

Created On :   9 April 2021 6:36 PM IST

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