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400 रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल
डिजिटल डेस्क सतना। ऋण पुस्तिका बनाने के लिए 4 सौ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए तत्कालीन बम्हनाड़ी हल्का पटवारी को विशेष अदालत ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट रविन्द्र प्रताप ङ्क्षसह चुंडावत की अदालत ने आरोपी पर 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि रामनगर हरदुआ निवासी गुडिय़ा शुक्ला ने हल्का पटवारी के पास पति की मृत्यु के बाद हरदुआ जागीर व कोठार की आराजी का नामांतरण पति तुलसीदास शुक्ला के स्थान पर करके ऋण-पुस्तिका बनाने को कहा। पटवारी ने 4 सौ रुपए की रिश्वत मांगी। फरियादी ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में दर्ज कराया। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को उसके अमरपाटन स्थित प्राइवेट आवास से 10 जुलाई 2014 को 4 सौ रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा। जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पीसी एक्ट का प्रकरण अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन कर तत्कालीन हल्का पटवारी बम्हनाड़ी हाल रामनगर इंद्रलाल कोल पिता प्यारेलाल कोल निवासी कैमा कोठार को पीसी एक्ट की धारा 7 और 13 (1)(डी) का अपराध करने का दोषी मानते हुए जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ फखरुद्दीन ने पक्ष रखा।
Created On :   26 Sep 2019 9:05 AM GMT