गिट्टी के अवैध भण्डारण पर लगाया गया अर्थदंड

Penalty imposed on illegal ballast storage
गिट्टी के अवैध भण्डारण पर लगाया गया अर्थदंड
गिट्टी के अवैध भण्डारण पर लगाया गया अर्थदंड

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । गिट्टी के अवैध भण्डारण के एक मामले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने निर्णय देते हुए अनावेदक को जब्त की गई गिट्टी के बाजार मूल्य और अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार कुण्डम तहसील के ग्राम अमझर स्थित खसरा नंबर 182/3 रकबा 1.660 हेक्टेयर भूमि पर गणेश यादव को व्यापारिक अनुज्ञप्ति 26 जून 2015 से 25 जून 2018 तक स्वीकृत की गई थी। खनिज निरीक्षक द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 100 डम्पर गिट्टी का स्टॉक पाया गया था। मौके पर एक क्रेशर मशीन भी स्थापित पाई गई, जिसके कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा यहाँ पाँच डम्पर भी खड़े पाए गए थे। सुनवाई के बाद इस प्रकरण में अनावेदक को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी खनिज का भण्डारण करने पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित कर अर्थदंड की राशि एवं जब्त की गई 100 डम्पर गिट्टी का बाजार मूल्य 60 हजार रुपए की राशि शासन के खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। 
 

Created On :   1 Jan 2021 8:59 AM GMT

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