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मृतक की कॉल रिकॉर्डिंग पेश करो वरना स्लीमनाबाद टीआई को होना होगा हाजिर
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी के स्लीमनाबाद थाना टीआई को कहा कि वे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतक की कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करें। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि अगर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नहीं हुई तो टीआई को अगली पेशी पर स्वयं हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
अभियोजन के अनुसार 6 जनवरी 2022 को पानउमरिया निवासी एक किशोर लापता हो गया। स्लीमनाबाद पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुई था। 7 जनवरी को पवासा उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर किशोर का शव मिला। जाँच में तथ्य सामने आए थे कि स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र निवासी धीरेंद्र ठाकुर, शानू ठाकुर, राज गुप्ता से विवाद होने के कारण किशोर ने आत्महत्या कर ली थी। जाँच डायरी स्लीमनाबाद थाने पहुँची। थाना प्रभारी संजय दुबे विवेचना कर रहे थे। आरोपी बनाए गए धीरेंद्र ठाकुर ने यह जमानत याचिका लगाई थी। इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान टीआई संजय दुबे हाजिर रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 29 अगस्त को उन्हें मृतक के फोन का आईएमईआई नम्बर मिल गया लेकिन वे मृतक व आरोपियों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा नहीं पेश कर सके। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने 4 जनवरी से 7 जनवरी के दौरान आरोपियों और मृतक के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   6 Sept 2022 11:19 PM IST