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पेश करो अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद के परिसीमन का रिकार्ड -हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद के वार्डों के परिसीमन को लेकर वहां के कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा रिकार्ड हाईकोर्ट ने तलब किया है। सोमवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की युगलपीठ ने परिसीमन की कार्रवाई को चुनौती देने वाली अपील पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के पटेली मोहल्ला निवासी भाजपा के मण्डल अध्यक्ष शैलेन्द्र पटेल की ओर से दायर इस अपील में छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को अमरवाड़ा नगर पालिका के वार्डों के परिसीमन को लेकर जारी आदेश को कटघरे में रखा गया है। आवेदक का कहना है कि पूर्व में उन्होंने एक याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि कांग्रेस के छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वहां के कलेक्टर पर दवाब बनाया और अपनी मर्जी के मुताबिक वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई कराई, जो अवैधानिक है। विगत 14 नवम्बर को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उक्त याचिका खारिज करते हुए परिसीमन को लेकर की गई कार्रवाई को उचित बताया था। इस फैसले को चुनौती देकर यह अपील दायर की गई।
मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह, अधिवक्ता कमलनाथ नायक और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर और शासकीय अधिवक्ता हरजस सिंह छाबड़ा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने मामले से संबंधित पूरा रिकार्ड पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए।
Created On :   25 Nov 2019 7:52 PM IST