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निगमायुक्त नेहरू गार्डन में पेड़ों की कटाई की रिपोर्ट करें पेश, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 25 जून तक मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित नेहरू गार्डन में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो की युगल पीठ ने कहा है कि यदि निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो नगर निगम को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
उल्लेखनीय है कि 18 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को पेड़ों की कटाई की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज के सामने स्स्थित नेहरू गार्डन से अवैध तरीके से हरे-भरे पेड़ों की कटाई की गई। पेड़ों की कटाई कल्लू भाईजान और उसके बेटे तौसीफ द्वारा की गई। नगर निगम की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि नेहरू गार्डन में पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति नहीं ली गई है।
कटाई के लिए नहीं ली अनुमति-
धनवंतरी नगर निवासी अधिवक्ता जकी अहमद की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज के सामने स्स्थित नेहरू गार्डन से अवैध तरीके से हरे-भरे पेड़ों की कटाई की गई। पेड़ों की कटाई कल्लू भाईजान और उसके बेटे तौसीफ द्वारा की गई। इनके हाईकोर्ट के सामने पेड़ों की अवैध कटाई करने के मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। नगर निगम की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि नेहरू गार्डन में पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति नहीं ली गई है।
25 जून तक का दिया समय-
याचिकाकर्ता ने बताया कि 18 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को पेड़ों की कटाई की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने निगमायुक्त को 25 जून तक अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   24 April 2019 7:15 PM IST