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प्रमुख सचिव ने की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रमों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क सतना। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने टीकाकरण का कार्य किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने देने की जरुरत जताई है। श्री किदवई ने यहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं समीक्षा के दौरान कहा कि अगर टीकाकरण में लापरवाही हुई तो घातक रोगों के प्रकोप के खतरे बढ़ जाएंगे। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि कोरोना कोविड-19 के सवेक्षण कार्य में एएनएम को नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि टीकाकरण का कार्य प्रभावित नहीं हो। बैठक में कलेक्टर अजय कटेसरिया और उप सचिव स्वास्थ्य सोमेश मिश्रा भी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कोरोना संक्रमण में अब तक कुल 22 मामले सामने आए हैं। जिनमें से 19 स्वस्थ्य हो चुके हैं। जबकि 2 की मृत्यु हुई है और एक संक्रमित का रीवा में इलाज चल रहा है। पीएस ने कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए 5 दिन की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री बना कर सभी संबंधितों की जांच अनिवार्य रुप से कराने के भी निर्देश दिए।
अन्य रोगियों पर भी दें ध्यान :-----
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री किदवई ने स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों से कहा कि वे अन्य रोगियों के उपचार को भी गंभीरता से लें। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ ऋजु बाफना, नगर निगम के कमिश्नर अमनबीर सिंह बैस, अपर कलेक्टर आईजे खलखो, सीएमएचओ डा.एके अवधिया, सीएस डा.प्रमोद पाठक, जिला आयुष अधिकारी डा. रितु द्विवेदी और टीकाकरण अधिकारी डा.सतेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे।
जिला अस्पताल का निरीक्षण :-----
प्रवास के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वे फीवर क्लीनिक, कोविड केयर सेंटर, एनआरसी, डायलिसिस यूनिट, नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड, ओपीडी, आईसीयू, पोषण पुनर्वास केंद्र और दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद श्री किदवई ने अमरपाटन और मैहर के स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाएं प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।