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बहुमंजिला अमृत हाइट्स के फ्लैट व दुकानों की खरीदी-बिक्री पर रोक, यथास्थिति का आदेश
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, जबलपुर संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित 11 अन्य को दिया नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने आगा चौक जबलपुर स्थित बहुमंजिला बिल्डिंग अमृत हाइट्स के फ्लैटों और दुकानों की खरीदी-बिक्री एवं किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी राइट्स पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। डिवीजन बैंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव, जबलपुर के संभागायुक्त, कलेक्टर, नरेन्द्र विश्वकर्मा सहित 11 अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
यह है मामला 7 यह जनहित याचिका हाथीताल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता आशीष साहू की ओर से दायर की गई है। जबलपुर के आगा चौक पर लगभग एक हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन है। इस सरकारी जमीन के 21 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बहुमंजिला अमृत हाइट्स बिल्डिंग बनाई गई है। शासन ने 1944 में यह जमीन खाद्य विभाग के गोदाम के लिए अधिग्रहित की थी। वर्ष 1956 में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को लीज पर दी थी, तभी से इस जमीन पर मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो था। जमीन पर उसी समय से ही अतिक्रमण और कब्जा करने के प्रयास होते रहे।
खारिज हो चुकी है द्वितीय अपील
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2002 को नरेन्द्र विश्वकर्मा के पिता शंकरलाल विश्वकर्मा एवं अन्य को घुसपैठिया घोषित करते हुए द्वितीय अपील खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने मप्र शासन को जमीन का मालिक बताया था। यह सब जानकारी होते हुए तत्कालीन एसडीएम अंकुर मेश्राम ने 30 मई 2016 को नरेन्द्र विश्वकर्मा को 21 हजार वर्गफीट पर बिल्डिंग निर्माण की अनुमति दे दी। 15 मार्च 2017 को नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त ने नरेन्द्र विश्वकर्मा मार्फत कॉलोनाइजर सरबजीत सिंह मोखा के आवेदन पर बिल्डिंग निर्माण का अनुझा पत्र जारी कर दिया, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीन को शासकीय बताया गया था।
Created On :   18 March 2021 3:11 PM IST