रायगढ़ : बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित - कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

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रायगढ़ : बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित - कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

डिजिटल डेस्क, रायगढ़।, 26 जुलाई 2020 छ.ग.शासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोक सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये आदेश जारी कर बरमकेला नगर पंचायत संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 30 जुलाई 2020 से 5 अगस्त 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सार्वजनिक सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉं बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधित/संचालित रहेगी- बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/आटो/ई-रिक्शा की सेवाएं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। फल/सब्जी का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत प्रात: 6 से प्रात:12 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी। खाद्य पदार्थ, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/ भंडारण/परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रात:07 बजे से मध्यान्ह 10 बजे तक ही होगी। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त-प्रात: 06 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रात:07 बजे से प्रात: 10 बजे तक की ही अनुमति होगी। अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवाए केमिस्ट, फार्मेसी (जनऔषधि केन्द्र सहित)मेडिकल इक्युपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लिीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रास, सोसयटी की सेवायें संचालित रहेंगी। चिकित्सा, नर्स पैरामेडिकल, स्टाफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवायें संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति होगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेंगी, अपवाद-स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/ स्वास्थ्यकर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोड़कर। रेस्टोरेंट/होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी किन्तु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स), स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क)थियेटर, बॉर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक/हॉट बाजार/मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चाय की दुकान, नास्ता दुकान, चॉट/गुपचुप ठेला, जुस एवं आइस्क्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फुड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी। सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी। कृषि संबंधित खाद, बीज, दवाई दुकानें चालू रहेंगी। बैंकिंग सेवाएं/एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी। अत्यावश्यक सेवाएं रसोई गैस, पेट्रोल पंप, बिजली, पानी, टेलीफोन सेवाएं, फायर ब्रिगेड, डाक सेवाएं की सेवाएं चालू रहेंगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया की सेवाएं चालू रहेंगी। मण्डी प्रात:07 बजे से प्रात: 10 बजे तक संचालित रहेगी। शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाई संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए जारी रखी जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंध कि जिम्मेेदारी होगी। व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय- रात्रि कफ्र्यू अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में रात्रि 07 से प्रात: 06 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी जिसका कड़ाई से पालन किया जावे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।

Created On :   28 July 2020 2:46 PM IST

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