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रेलवे की वायर चोरी करने वाले गिरफ्तार - खरीददार सहित जेल भेजे गए

डिजिटल डेस्कसतना। आरपीएफ ने रेलवे की वायर काट कर चुराने के 3 आरोपियों और एक खरीददार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को रेल कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने फरवरी से अगस्त के बीच सतना-रीवा रेल सेक्सन के बीच चल रहे रेल विद्युतीकरण की 82 मीटर लंबी (50 किलो) तांबे की तार चुराई थी। चोरी की वायर भी जब्त की गई है।
क्या है पूरा मामला
आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी मानसिंह सिंह ने बताया कि सतना-रीवा रेल खंड पर वायर कटने की शिकायतों के मद्देनजर मंडल सुरक्षा आयुक्त अनिल भालेराव और सहायक सुरक्षा आयुक्त कटनी संतोष लाल हंसदा के निर्देशन पर की गई छापामारी में आरोपी बृजकिशोर नट उर्फ गोलू पिता लालमन (25) निवासी तिउनी थाना रामपुर बघेलान आनंद प्रताप उर्फ बन्टा पिता कन्हैया लाल सिंह (24) निवासी महिदल थाना रामपुरबघेलान और विपिन सिंह आत्मज तेजभान सिंह (23) निवासी कोटर थाना सेमरिया रीवा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चोरी के ओएचई वायर उन्होंने बाबूखान पिता अब्बास (32) निवासी खारी थाना रामपुरबघेलान को बेंचे थे। ये वायर हिनौता, रामवन और बगहाई स्टेशन के बीच काटे गए थे। आरोपी गोलू नट और विपिन ने ये भी माना कि तुर्की और बगहाई में वायर काटने की कोशिश के दौरान पुलिस की गाड़ी आ जाने पर ये लोग भाग गए थे। इस धरपकड़ में सब इंस्पेक्टर जितेन्द्र देव मिश्रा ,एएसआई एसडी पांडेय, हेड कांस्टेबल रोहित पांडेय, पुष्पराज पांडेय, आरक्षक प्रमोद मिश्रा ,अजीत सिंह यादव और पुष्पराज पांडेय ने भी अहम भूमिका निभाई।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।