शादी के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं तो देना होगा जुर्माना

Registration will not be granted in 30 days of marriage
शादी के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं तो देना होगा जुर्माना
शादी के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं तो देना होगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क,दिल्ली. शादी के 30 दिन भीतर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप जुर्माना लग सकता है। लॉ कमीशन ने शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कमीशन न कहा है कि इस कानून को सभी धर्मों और समुदाय के लिए लागू किया जाए। कमीशन ने विवाह का अनिवार्य पंजीकरण नाम से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। साथ ही सिफारिश की है कि बिना किसी वाजिब वजह के विवाह के पंजीकरण में देरी होने पर 5 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए। साथ ही जुर्माने की अधिकतम रकम 100 रूपए रखने की बात कही है।

 

गौरतलब है कि यूपीए 2 सरकार के दौरान इस तरह का कानून बनाने की कोशिश की गई थी। इसे राज्यसभा ने अगस्त 2013 में पास भी किया, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाने के चलते कानून नहीं बन पाया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्यों में पहले ही शादियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का कानून बनाया जा चुका है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट सीमा बनाम अश्विनी कुमार मामले में फैसला देते वक्त केंद्र और राज्यों को ये निर्देश दिया था कि वो शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का कानून बनाएं। इसी पर अमल करते हुए कई राज्यों ने कानून बनाए।

क्या फायदे होंगे ?
शादी के अनिवार्य पंजीकरण के समर्थन में आयोग ने कहा है कि इससे बाल विवाह रोकने के लिए बने पहले से मौजूद कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से नाबालिगों के विवाह के चलन को खत्म करने में मदद मिलेगी। शादियों में होने वाली धोखाधड़ी से भी निजात मिलेगी। आयोग ने कहा कि अक्सर महिलाओं को शादी के दस्तावेजों के अभाव में पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाता, लेकिन ये फैसला महिलाओं के हित में होगा।

Created On :   5 July 2017 9:28 AM IST

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