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फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी मामले में निचली अदालत के मुकदमें पर रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ को लेकर दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर स्थानीय कोर्ट द्वारा फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट व फिल्म के निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ शुरु की गई कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक सात सितंबर 2021 तक लगाई हैं। मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2021 में फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट, भंसाली और उनकी प्रोडक्शन कंपनी भंसाली प्रोड्क्शन प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया था। कोर्ट ने यह समन खुद को गंगूबाई का दत्तक पुत्र बताने वाले बाबूजी शाह की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया था। शाह की दलील थी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में फिल्म अभिनेत्री आलिया ने गंगूबाई का किरदार निभाया है। जो 1960 के दशक में मुंबई के रेडलाइट इलाकों में से एक कमाठीपुरा की एक प्रतिष्ठित महिला थी। शाह ने दावा किया है कि यह फिल्म ‘दी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई’ उपान्यास से प्रेरित है। इस उपान्यास का कुछ हिस्सा मानिहानिपूर्ण है। जो गंगूबाई काठियावाड़ी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता हैं। इसके साथ ही यह गंगूबाई के निजता के अधिकार का भी हनन करता हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। भट्ट, भंसाली व उनकी प्रोड्क्शन कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उन्हें शाह के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति ने शाह को नोटिस जारी किया और निचली अदालत में इस मामले को लेकर भट्ट व भंसाली के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ने अब मामले की सुनवाई सात सितंबर 2021 को रखी है।
फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार
इसके पहले हाईकोर्ट की दूसरी एकल न्यायमूर्ति की पीठ ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। शाह ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने 30 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था। कोई भी मानहानि पूर्ण सामग्री उसके मौत के साथ ही समाप्त हो जाती है।
Created On :   19 Aug 2021 5:26 PM IST