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धर्म परिवर्तन का मामला: कोर्ट में आरोप तय

डिजिटल डेस्क सतना। अवैधानिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने और धमकी देने के विचाराधीन मामले में अदालत ने टीकमगढ़ निवासी तौफीक खान के विरूद्ध मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत आरोप तय किए हैं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपी के विरूद्ध आरोप तय किए जाने के बाद मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत कर दिया है। जीपी रमेश मिश्रा ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवम्बर 21 को सुबह 8 बजे बस स्टैंड सतना से युवती को प्रलोभन दिया और यह धमकी दिया कि यदि वह मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगी तो उसकी शादी नहीं होने देगा। शादी होने पर उसके पति को जिंदा जला देगा। युवती की मां की रिपोर्ट पर कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया था। सोमवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी के विरूद्ध आरोप तय कर प्रकरण को 3 दिवसीय गवाही के लिए नियत कर दिया है। मामले में फरियादी की ओर से अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह ने तर्क पेश किया।
Created On :   25 Jan 2022 3:12 PM IST