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समय पर दुकान बनाकर न देने पर लौटाओ एडवांस की राशि

डिजिटल डेस्क जबलपुर। एग्रीमेंट के दौरान बताई गई समयसीमा में दुकान बनाकर न दिए जाने को जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी माना है। फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव और सदस्य सुषमा पटेल ने श्रीकृष्णा बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के प्रोप्राइटर शंकर मंछानी को कहा है कि वो फरियादी से एडवांस के रूप में लिए गए 4 लाख 41 हजार रुपए 8 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदक को 25 हजार रुपए भी दिए जाएं।
माढ़ोताल के संचार नगर में रहने वाले उत्तमचंद नगरिया की ओर से यह परिवाद फोरम में दायर किया गया था। आवेदक का कहना था कि आईएसबीटी के पास बनने वाले मुस्कान गोल्ड के ग्राउण्ड फ्लोर पर 140 वर्गफुट की दुकान खरीदने का सौदा उन्होंने शंकर मंछानी से किया था। इस बारे में एक इकरारनामा भी 30 नवम्बर 2011 को तैयार किया गया था, जिसमें दुकान की कीमत 12 लाख 60 हजार रुपए दर्शाई गई। आवेदक ने एडवांस के रूप में 4 लाख 41 हजार रुपए प्रदान किए। शेष राशि का भुगतान किश्तों में होना था। इकरारनामा के मुताबिक दुकान का निर्माण 36 से 48 माह में करके उसका कब्जा आवेदक को देना था। समय पर दुकान का निर्माण न होने पर अनावेदक की ओर से एडवांस की राशि नहीं लौटाई गई। इस पर विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद यह मामला फोरम में दायर किया गया था।
मामले पर सुनवाई के बाद फोरम ने बिल्डर के रवैये को सेवा में कमी बताते हुए एडवांस में ली गई राशि दो माह में लौटाने के आदेश दिए। आवेदक की ओर्र से अधिवक्ता आरएस यादव ने पैरवी की।
Created On :   24 Nov 2019 11:28 PM IST