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रादुविवि में नियुक्तियों के मामले पर फिर से करो विचार

एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर युगलपीठ ने मामला पुनर्विचार के लिए भेजा
डिजिटल डेस्क जबलपुर। रादुविवि के कार्यपरिषद द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया के मामले पर हाईकोर्ट ने पुनर्विचार करने कहा है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने पाया कि इस मामले में एकलपीठ के जिस जज ने उक्त फैसला दिया, उन्होंने पूर्व में शासन के वकील के रूप में उसी मामले में पैरवी की थी। ऐसे में वे उस मामले पर फैसला नहीं दे सकते। हालांकि युगलपीठ ने यह भी कहा कि हो सकता है कि एकलपीठ के जज इस तथ्य से वाकिफ न हों, इसलिए बेहतर होगा कि वे मामले पर फिर से सुनवाई करके विधि अनुसार अपना फैसला दें।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में दायर दो मामलों में रादुविवि द्वारा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद््द किए जाने को चुनौती दी गई थी। एकलपीठ ने 22 अक्टूबर 2019 को दोनों मामलों पर अपना फैसला देते हुए कहा था कि रादुविवि के पास प्रक्रिया निरस्त करने की कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से उसे रद््द करना था। ऐसे आदेश को कानून की नजर में खारिज होने लायक पाते हुए एकलपीठ ने उसे निरस्त कर दिया था, साथ ही याचिकाकर्ताओं को 60 दिनों के भीतर नियुक्ति के आदेश प्रदान करने कहा गया था। एकलपीठ के इसी फैसले को चुनौती देकर रादुविवि के रजिस्ट्रार व अन्य की ओर से यह अपील दायर की गई थी। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश को विधि सम्मत ने पाते हुए निरस्त करके उस पर पुनर्विचार के आदेश दिए।
Created On :   16 Feb 2020 5:59 PM IST