दिल की बीमारी से पीड़ित है बच्चा, SC ने महिला को दी गर्भपात की दी इजाजत

SC allows abort of 26 weeks pregnancy
दिल की बीमारी से पीड़ित है बच्चा, SC ने महिला को दी गर्भपात की दी इजाजत
दिल की बीमारी से पीड़ित है बच्चा, SC ने महिला को दी गर्भपात की दी इजाजत

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने एक महिला को 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की सोमवार को अनुमति प्रदान कर दी क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण दिल की गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ती ए.एम खान विलकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल में इस गर्भ को एबो्र्ट कराया जाना चाहिए।

पीठ ने मेडिकल बोर्ड और एसएसकेएम अस्पताल की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह निर्देश दिया जिसमे गर्भपात की सलाह देते हुये कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रखने से मां को गंभीर मानसिक परेशानी हो सकती है,और बच्चे ने यदि जीवित जन्म लिया तो उसे दिल की बीमारियों के लिये अनेक सर्जरियों से गुजरना होगा।

इस महिला और उसके पति ने गर्भ में पल रहे भ्रूण की अनेक विसंगतियों का जिक्र करते हुये गर्भपात की अनुमति के लिये शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस दंपति ने इसके साथ ही गर्भ का चिकित्सीय समापन कानून की धारा 32बी की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है जिसमें 20 सप्ताह के बाद भ्रूण का गर्भपात करने पर प्रतिबंध है।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले उसके निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रिकार्ड में ली और महिला से कहा कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में इसका अवलोकन कर अपने दृष्टिकोण से उसे अवगत कराये। न्यायालय ने 23 जून को एसएसकेएम अस्पताल के सात चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करके महिला और उसके 24 सप्ताह के गर्भ के स्वास्थ के विभिन्न पहलुओं का पता लगाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

Created On :   3 July 2017 3:02 PM IST

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