राज्यसभा चुनाव में सिंधिया ने छिपाई एफआईआर की जानकारी

Scindia hid information about FIR in Rajya Sabha election
राज्यसभा चुनाव में सिंधिया ने छिपाई एफआईआर की जानकारी
राज्यसभा चुनाव में सिंधिया ने छिपाई एफआईआर की जानकारी

निर्वाचन शून्य घोषित करने की प्रार्थना करके पूर्व मंत्री गोविन्द सिंह ने चुनाव याचिका दायर करके लगाया आरोप
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में हुए निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने की प्रार्थना करते हुए पूर्व मंत्री गोविन्द सिंह ने हाईकोर्ट में शुक्रवार को चुनाव याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिंधिया ने अपने नामांकन में एफआईआर व अन्य जानकारियां छिपाई हैं इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
गोविन्द सिंह की ओर से दायर इस चुनाव याचिका में आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने नामांकन में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में वर्ष 2018 में दर्ज उस एफआईआर की जानकारी छिपाई, जो उनके (सिंधिया के) अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय के अग्रवाल, कुबेर बुद्ध, ब्रजेश दुबे और एकांत ढींगरा पैरवी कर रहे हैं।
स्पेन की कंपनी को मिली राहत:

खरगौन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट और उसके नेटवर्क से संबंधित ठेका पाने वाली स्पेन की कंपनी की बैंक गारंटी को भुनाने पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने सशर्त रोक लगा दी है। कंपनी की याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने कहा है कि आवंटित ठेके का कार्य कोविड-19 की वजह से सुचारू रूप से शुरु न होने को लेकर कंपनी द्वारा दिए गए आवेदन का निराकरण होने तक यह रोक रहेगी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह, अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी व एश्वर्य सिंह, राज्य सरका रकी ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव और पंजाब नेशनल बैंक की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।  
याचिकाकर्ता छात्रा पेश करे अधिकार पत्र:

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने सौ मेडिकल छात्रों की ओर से एक छात्रा रचिता दशोरे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को कहा है कि सौ छात्रों ने इस याचिका को दायर करने के लिए जो अधिकार पत्र उसे दिया है, उसकी प्रति और अपना विस्तृत ब्यौरा पेश करें। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर हाजिर हुए।
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक: जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने सागर के महाराजपुर थाने में दर्ज मामले के आरोपी आशुतोष उपाध्याय के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। एक हैडमास्टर द्वारा आत्महत्या करने से पहले लिखे गए सुसाईड नोट के आधार पर आशुतोष व दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसको चुनौती देकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   1 Aug 2020 2:12 PM IST

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