अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलेगी दूसरी प्राइवेट तेजस ट्रेन, दिव्यांगों को बसों में मिलेगी विशेष सुविधाएं

Second private Tejas train will run between Ahmedabad-Mumbai
अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलेगी दूसरी प्राइवेट तेजस ट्रेन, दिव्यांगों को बसों में मिलेगी विशेष सुविधाएं
अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलेगी दूसरी प्राइवेट तेजस ट्रेन, दिव्यांगों को बसों में मिलेगी विशेष सुविधाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-लखनऊ के बाद अब दूसरी प्राइवेट तेजस ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौडेगी। इस ट्रेन को 17 जनवरी 2020 को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका वाणिज्यिक तौर पर संचालन 19 जनवरी से अहमदाबाद से शुरु होगा। तेजस ट्रेन का संचालन आईआरसीटीसी द्वारा किया जाएगा। यह ट्रेन हफ्ते में गुरुवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। पूरी तरह से वातानूकुलित तेजस ट्रेन में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। समय सारणी के मुताबिक तेजस सुबह 9.30 को अहमदाबाद से चलेगी और शाम 4 बजे सेंट्रल मुंबई पहुंचेगी। मुंबई से अहमदाबाद के लिए शाम 5.15 को चलेगी, जो रात 11.30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार तेजस यदि लेट हो जाती है तो यात्रियों को मुआवजा भी मिलेगा। इसमें तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटे की कोई सुविधा नही है। इस ट्रेन के लिए बुकिंग शुरु हो गई है और यात्री केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पर अपने टिकट बुक कर सकते हैं।

नए साल में दिव्यांगों को बसों में मिलेगी विशेष सुविधाएं

वहीं नए साल में 1 मार्च से दिव्यांगों के लिए बसों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। सरकार के अनुसार मोटर वाहन नियम में संशोधन के तहत दिव्यांगों को बसों में प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी/कैन/वॉकर, रेलिंग/स्टेनचैन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रक उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने, उसे रखने तथा लॉक करने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बसों के फिटनेस निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में यह सुविधा दी गई है या नहीं।
बसों में नई व्यवस्था आगामी 1 मार्च 2020 से प्रभावी होगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन के प्रस्तावित नियम 24 जुलाई 2019 अधिसूचना नंबर जीएसआर 523 (ई) के तहत प्रकाशित किए गए है। इस पर लोगों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थी जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।


 

Created On :   30 Dec 2019 3:49 PM GMT

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