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ईडी के सामने हाजिर हुए एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, चली लंबी पूछताछ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सवालों के जवाब देने जांच एजेंसी के मुंबई स्थित ऑफिस पहुंचे। ईडी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से आर्थिक लेनदेन के मामले में पूछताछ के लिए पटेल को समन भेजकर बुलाया था। जांच एजेंसी को शक है कि पटेल अवैध रूप से पैसे विदेश भेजने के मामले में शामिल हैं। 1993 मुंबई सीरियल धमाकों के आरोपी इकबाल मिर्ची की साल 2013 में मौत हो चुकी है।
ईडी के मुताबिक साल 2006-07 में पटेल की कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड ने वरली इलाके में सीजे हाऊस नाम के एक बहुमंजिला इमारत बनाई थी। इस इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल मिर्ची की पत्नी हाजरा इकबाल को दे दी गई थी। जिस जगह पर सीजे इमारत बनाई गई थी उस पर मिर्ची परिवार का मालिकाना हक था। शक है कि अपराध के जरिए हासिल रकम से मिर्ची परिवार ने यह जमीन हासिल की थी। ईडी ने कुछ दिनों पहले मामले में हारुन युसुफ और रणजीत सिंह बिंद्रा नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों पर मिर्ची की संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त का आरोप है।
दोनों से पूछताछ के दौरान इस पूरे मामले के खुलासे का दावा किया गया। जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल को समन भेजा गया। पटेल शुक्रवार सुबह ईडी के बेलार्ड पियर इलाके में स्थित ऑफिस पहुंचे जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। इससे पहले पत्रकारों से सामने मामले पर सफाई देते हुए पटेल ने कहा था कि सौदे में नियम कानूनों का पूरी तरह पालन किया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।