स्टाफ नर्स को बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में प्रावधिक रूप से शामिल किया जाए

Staff Nurse to be included provisionally in counseling of B.Sc Nursing
स्टाफ नर्स को बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में प्रावधिक रूप से शामिल किया जाए
स्टाफ नर्स को बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में प्रावधिक रूप से शामिल किया जाए



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जिला अस्पताल उमरिया में कार्यरत स्टाफ नर्स को नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 27 से 29 जुलाई तक होने वाली बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में प्रावधिक रूप से शामिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के अध्ययन अवकाश और रिलीविंग लेटर जारी करने पर दो सप्ताह में निर्णय लिया जाए।
जिला अस्पताल उमरिया में कार्यरत स्टाफ नर्स ममता मार्को की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने सेवाकाल के दौरान पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के लिए सीएमएचओ उमरिया ने उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। उसका मेरिट सूची में नाम है। 27 से 29 जुलाई तक होने वाली काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उसे अध्ययन अवकाश और रिलीविंग लेटर की जरूरत है। अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी, विजय राघव सिंह, पूनम सिंह और अजय नंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अध्ययन अवकाश और रिलीविंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को प्रावधिक रूप से काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश देते हुए दो सप्ताह में अध्ययन अवकाश और रिलीविंग लेटर जारी करने पर निर्णय लेने को कहा है।

 

Created On :   26 July 2021 4:58 PM GMT

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