स्टार हेल्थ ने नहीं दिया क्लेम तो जाना पड़ा बीमित को उपभोक्ता फोरम

Star Health did not pay the claim then the insured had to go to the consumer forum
स्टार हेल्थ ने नहीं दिया क्लेम तो जाना पड़ा बीमित को उपभोक्ता फोरम
स्टार हेल्थ ने नहीं दिया क्लेम तो जाना पड़ा बीमित को उपभोक्ता फोरम



डिजिटल डेस्क जबलपुर। पॉलिसी बेचते वक्त तो अनेक दावे बीमा कंपनी के अधिकारी से लेकर एजेंट तक करते हैं पर जब बीमित को जरूरत होती है तो वे वादे हवा-हवाई हो जाते हैं। ये आरोप पॉलिसी खरीदने वालों द्वारा लगाया जा रहे हैं। पहले तो कैशलेस नहीं किया और जब सारे बिल बीमा कंपनी में सबमिट किए तो बीमा कंपनी की सर्वेयर टीम व क्लेम डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अनेक खामियाँ निकालकर बीमित को परेशान करते हैं। पॉलिसी धारक को मानसिक रूप से बीमा कंपनी के जिम्मेदार प्रताडि़त भी कर रहे हैं। जब बीमा कंपनी से न्याय नहीं मिला तो पॉलिसी धारक को उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना पड़ रहा है। बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने से आमजनता में खासा अक्रोश व्याप्त हो रहा है।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ -
इस तरह की समस्या यदि आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर, जबलपुर के मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
केस.1
हमें गलत साबित करने में लगे हैं जिम्मेदार
यादव कॉलोनी निवासी एसजी हरने ने शिकायत करते हुए बताया कि स्टार हेल्थ से उन्होंने बीमा पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी लेते वक्त बीमा कंपनी ने कहा था कि पुरानी बीमारी पर क्लेम नहीं दिया जाएगा और तात्कालिक घटना होने पर हमारी कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ बीमा कराया गया था और इंश्योरेंस कराने के दो दिन बाद सड़क हादसे में वे घायल हो गए थे। घायल होने पर जबलपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए और वहाँ पर चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया। स्टार हेल्थ के जिम्मेदारों ने कैशलेस से इनकार कर दिया और जब बिल लगाए गए तो कहा गया कि आपका बीमा कराने के पहले ही एक्सिडेंट हो गया था। अनेक कहानी बनाकर बीमा क्लेम देने से कंपनी ने इनकार कर दिया। पीडि़त ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की पर जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो बीमित को उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना पड़ा। पीडि़त का कहना है कि उसे उम्मीद है कि जल्द ही उपभोक्ता फोरम से न्याय मिलेगा और इलाज में जो राशि खर्च हुई है उसका पूरा भुगतान प्राप्त हो सकेगा।
क्लेम टीम की रिपोर्ट पर हुआ था क्लेम निरस्त
एसजी हरने का एक्सिडेंट बीमा होने के पहले हो चुका था, यह बात हमारी क्लेम टीम ने बताया था। क्लेम की सर्वे टीम की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम रिजेक्ट किया गया था। हमारे यहाँ रिपोर्ट के आधार पर ही क्लेम सेटल किया जाता है।
-कुलदीप मिश्रा, स्टार हेल्थ

 

Created On :   20 July 2021 10:41 PM IST

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