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सहायक आबकारी आयुक्त के निलंबन के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त एसएन दुबे को निलंबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। इसलिए निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की जाती है। एकल पीठ ने सहायक आबकारी आयुक्त को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 की धारा 23 के तहत निलंबन के खिलाफ अपील करने की छूट प्रदान की है।
यह है मामला-
जबलपुर शहर में एमआरपी से अधिक मूल्य पर देशी और विदेशी शराब बेचे जाने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक आबकारी आयुक्त एसएन दुबे को 13 अगस्त 2021 को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया कि जबलपुर में उनकी पदस्थापना 9 जुलाई 2019 को हुई थी। केवल शराब दुकानों के सेल्समैनों के ऑडियो और वीडियो क्लिप के आधार पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है, जो निलंबन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
विधिवत की गई निलंबन की कार्रवाई-
शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव और उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने तर्क दिया कि सहायक आबकारी आयुक्त के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई विधिवत की गई है। मप्र सिविल सेवा नियम के तहत सहायक आबकारी आयुक्त के पास अपील करने का विकल्प मौजूद है। सुनवाई पूरी होने के बाद एकल पीठ ने निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   30 Aug 2021 11:13 PM IST