सुप्रीम कोर्ट - मामले 5 जजों की बेंच को भेजना है या नहीं, सोमवार की सुनवाई तक हो सकता है फैसला

Supreme Court - Whether to send the matter to a bench of 5 judges, may be decided by Mondays hearing
सुप्रीम कोर्ट - मामले 5 जजों की बेंच को भेजना है या नहीं, सोमवार की सुनवाई तक हो सकता है फैसला
शिवसेना के भीतर दरार से उत्पन्न विवाद सुप्रीम कोर्ट - मामले 5 जजों की बेंच को भेजना है या नहीं, सोमवार की सुनवाई तक हो सकता है फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को हुई सुनवाई में फिर कहा है कि शिवसेना के भीतर दरार से उत्पन्न विवाद संबंधित मामलें को संविधान पीठ भेजने पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि इस पर निर्णय 8 अगस्त तक हो सकता है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह फिलहाल असली पार्टी को लेकर दोनों गुटों के चुनाव चिन्ह के दावों पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा।  

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के समक्ष आज करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षकारों के मुद्दों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है कि सभी अधिवक्ताओं ने उन मुद्दों को प्रस्तुत किया, जो उत्पन्न हो सकते हैं। लिहाजा यह मामला 5 जजों की बेंच को भेजना है या नहीं, यह उन मुद्दों पर विचार करने के बाद तय किया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा और अगर उद्धव ठाकरे खेमा मामला इस अदालत में लंबित होने को आधार बना चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है, तो चुनाव आयोग इस पर विचार करे। कोर्ट ने सभी पक्षों से मामले से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर अपने सुझाव देने को कहा था। सभी पक्षों ने अपने सुझाव कोर्ट में जमा करा दिए हैं।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पैदा हुई स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छह याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं, लेकिन अब इन सब में अहम यह मसला हो गया है कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना अपने साथ होने के एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उद्धव ठाकरे से जवाब मांगा है।  

Created On :   4 Aug 2022 7:50 PM IST

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