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सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर निर्माण की शिकायत पर 6 सप्ताह में करो कार्रवाई - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने सतना कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर निर्माण की शिकायत पर 6 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। सतना जिले के ग्राम लखनवाह निवासी बिहारी लाल एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उनके गाँव में चरनोई, श्मशान और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आरक्षित की गई है। इस जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर वेयर हाउस का निर्माण होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ता अतुलानंद अवस्थी ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर और तहसीलदार को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने सतना कलेक्टर को 6 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
Created On :   6 April 2021 3:54 PM IST